दिल्ली उच्च न्यायालय में दिव्यांग लोगों के समूह द्वारा दाखिल की गई एक याचिका पर सुनवाई की है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्ति सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी फिल्में देख सकते हैं। इसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को दिशा निर्देश तैयार करने के साथ टेलीविजन प्रसारकों और फिल्म निर्माताओं के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। न्यायालय में याचिकाकर्ता की ओर से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फिल्मों को देखने के लिए कई अन्य सुविधाओं पर विचार करने का भी सुझाव दिया गया है और जिस पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने इस मामले पर भी विचार करने का निर्देश सरकारी अधिकारियों को दिया है। हालांकि जनवरी में इस संबंध में उच्च न्यायालय में सुनवाई की जा चुकी है, जहां पर अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वह शाहरुख खान स्टारर पठान फिल्म में उपशीर्षक( सबटाइटिल्स) और ऑडियो विवरण सुविधाओं पर विचार करें। वहीं इस आदेश का पालन करते हुए पठान फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है। ज्ञात हो कि न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक मसौदा तैयार करके दिशा निर्देशों को न्यायालय के समक्ष रखें। फिलहाल, इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
गौरतलब है कि दिव्यांग लंबे समय से फिल्मों के आनंद से वंचित रहे हैं, ऐसे में उन्हें मिलने वाली यह सुविधा उनके जीवन में फिल्मों के जरिए मनोरजंन की नई परिभाषा लेकर आएगी।
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