दिल्ली उच्च न्यायालय ने मातृत्व अवकाश से वंचित होने के बाद मास्टर ऑफ एजुकेशन (एमईडी) पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए उपस्थिति में छूट की मांग करने वाली एक महिला उम्मीदवार को राहत दी है और कहा है कि महिलाओं को शिक्षा के अधिकार और प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
जी हां, इस बारे में जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा, "संविधान ने एक समतावादी समाज की परिकल्पना की है, जहां नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और समाज के साथ-साथ राज्य भी अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति की अनुमति देगा। तब संवैधानिक योजना में कोई समझौता नहीं मांगा गया था। ऐसे में नागरिकों को शिक्षा के अपने अधिकार और प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।”
गौरतलब है कि अदालत स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए मातृत्व अवकाश देने के लिए विशिष्ट नियमों और विनियमों को तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देश देने की मांग करने वाली महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने दिसंबर, 2021 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में दो साल की एमएड करने के लिए नामांकित किया गया था। ऐसे में उन्होंने संबंधित विश्वविद्यालय के डीन और कुलपति के समक्ष मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन दायर किया, जिसने 28 फरवरी को उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। दरअसल, विश्वविद्यालय के डीन और कुलपति के फैसले को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति कौरव ने विश्वविद्यालय को सिद्धांत कक्षाओं के खिलाफ 59 दिनों के मातृत्व अवकाश के लिए उसके आवेदन पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता सिद्धांत कक्षाओं में न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति मानदंड को पूरा करता है, तो 59 दिनों के मातृत्व अवकाश के लिए लेखांकन के बाद, याचिकाकर्ता को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए उचित कदम उठाएं। ”
अदालत ने आगे कहा कि विभिन्न निर्णयों में यह माना गया है कि कार्यस्थल में मातृत्व अवकाश का लाभ लेने का महिलाओं का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के अधिकार का एक अभिन्न पहलू है।
अदालत ने कहा, “26 नवंबर, 1949 को अपनाए गए संविधान ने एक प्रतिज्ञा के रूप में कार्य किया जो भारत के नागरिकों ने खुद के लिए किया। समाज की संकीर्ण धारणाओं से खुद को अलग करने की प्रतिज्ञा जो समानता की शुरुआत को रोकती है। यह किसी भी तरह की वाकपटुता के बिना था, क्योंकि लोगों ने समान व्यवहार के अपने अधिकार पर जोर दिया। लिंग, जाति, धर्म या जाति के बावजूद नागरिकों को अपने अवसरों का दावा करना था। ”
न्यायमूर्ति कौरव ने उपस्थिति की विशिष्ट संख्या को पूरा करने की आवश्यकता को भी पहचाना और कहा कि उपस्थिति में छूट के उद्देश्य से न्यायालय एक अलग कम्पार्टमेंट नहीं बना सकता है।साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा प्रैक्टिकल कक्षाओं में अनुपस्थित रहने के संबंध में न्यायालय ने कहा कि इसे एक विशेष मामले के रूप में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है।
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